मुरादाबाद। ट्रॉफी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिविजनल कमिश्नर श्री ए. के. सिंह से मुलाक़ात की। इस दौरान टैक्स दरों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में तय हुआ कि मेटल ट्रॉफी पर 5% टैक्स दर (कोड 8306), प्लास्टिक ट्रॉफी पर 18% टैक्स दर (कोड 3926) तथा MDF ट्रॉफी पर 18% टैक्स दर (कोड 4421) लागू होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गलत HSN कोड का प्रयोग करना गैर-कानूनी है और ऐसा करने वालों पर टैक्स व पेनल्टी दोनों लग सकते हैं।
समूह के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से अपील की कि वे ईमानदारी से इन दरों का पालन करें। यदि कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका बिल सीधे कमिश्नर को व्हाट्सएप किया जा सकता है।
व्यापारियों ने आपसी सहयोग पर भी जोर दिया। कहा गया कि सभी सदस्य मिलकर निर्धारित टैक्स दरों का पालन करेंगे ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस अवसर पर निज़ाम मेटल वर्क्स, मुरादाबाद के संचालक काशन उल हक़ ने कहा कि यह कदम व्यापार जगत के लिए राहतकारी साबित होगा और पारदर्शिता लाएगा।
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