शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश

पटना :- बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। इसकी समीक्षा प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। 31 अगस्त तक शिक्षकों की तमाम शिकायतों की समीक्षा कर ली जाएगी।
इसके बाद संबंधित शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की कार्रवाई आगामी 10 सितंबर तक सुनिश्चित की जाएगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की ओर से मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया।
निर्देश के मुताबिक, विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में किए गए स्थानांतरण के संबंध में शिकायत ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इसके मद्देनजर शिकायतों का निष्पादन किया जाना है।
ऐसी शिकायत जो जिले के अंदर स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में दर्ज कराया गया है, की समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी और शिकायत का निष्पादन करते हुए नये सिरे से स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा।
इससे इतर ऐसी शिकायत जो अंतरजिला स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में दर्ज कराया गया है, की समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी एवं शिकायत के निष्पादन हेतु समेकित सूची तैयार कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजी जाएगी। जिला स्थापना समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अंतरजिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा।
ऐसे सभी स्थानांतरण एवं पदस्थापन अथवा प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रविष्टि ई-शिक्षाकोष पर निश्चित रूप से की जाएगी। 31 अगस्त तक शिकायतों की समीक्षा से संबंधित कार्य पूरा करने तथा एक सितंबर से 10 सितंबर तक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की कार्रवाई पूरा करने के निर्देश दिया गया है।

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