नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में शहरी कारोबारियों को संपत्ति कर में 50 प्रतिशत तक छूट

पटना। राज्य सरकार ने शहरी कारोबारियों और दुकानदारों को संपत्ति कर में बड़ी राहत देते हुए 50 प्रतिशत तक छूट का प्रविधान किया है।
चार प्रकार के गैर आवासीय संपत्ति कर में छूट दिए जाने को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके लिए बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के नियम चार में संशोधन किया गया है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सेंटर पर पहले से लगने वाले तीन गुना संपत्ति कर को आधा कर डेढ़ गुना कर दिया गया है।
इसी तरह होटल, हेल्थ क्लब, जिम्नाजियम, क्लब और विवाह हाल पर पहले लगने वाले तीन गुना संपत्ति कर को घटाकर दो गुना कर दिया गया है।
कुटीर उद्योग, 500 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाले दुकान और एक हजार वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले गोदाम का संपत्ति कर में पहले दोगुना था जिसे वापस घटाकर एक गुणा कर दिया गया है।
वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक एवं निजी अस्पताल को भी संपत्ति कर में राहत देते हुए टैक्स तीन गुना से कम कर दो गुणक कर दिया गया है।
साभार :- दैनिक जागरण

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